बिलासपुर: गौरेला पेंड्रा मरवाही में ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की भर्ती में हुई गड़बड़ी (Disturbances in recruitment of E-district manager) को लेकर हाइकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कलेक्टर को भर्ती में हुई गड़बड़ी को सुधारने का आदेश दिया है. ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की भर्ती मामले (E- District manager recruitment case) में प्रथम आए युवक को नजरअंदाज करते हुए दसवें नम्बर पर आए युवक को ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पद पर सलेक्ट कर लिया गया. इस मामले में मध्य प्रदेश के रीवा निवासी युवक का चयन करने का मामला है.
भर्ती में छत्तीसगढ़ का निवासी होना था अनिवार्य
भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन में बताया गया था कि छत्तीसगढ़ का निवासी हैं आवेदन करें. लेकिन गौरेला पेंड्रा मरवाही (Gourela Pendra Marwahi) जिले में इस नियम को हटा दिया गया था और बाकी की जिलों में यह नियम बरकरार था. अन्य जिलों में भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन में स्पष्ट शर्त थी कि आवेदकों को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए.