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गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर को HC ने दिया गलती सुधारने का आदेश, जानिए क्या है मामला?

ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की भर्ती में हुई गड़बड़ी केस के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने भर्ती में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए कलेक्टर को आदेश दिया है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : Sep 21, 2021, 4:52 PM IST

बिलासपुर: गौरेला पेंड्रा मरवाही में ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की भर्ती में हुई गड़बड़ी (Disturbances in recruitment of E-district manager) को लेकर हाइकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कलेक्टर को भर्ती में हुई गड़बड़ी को सुधारने का आदेश दिया है. ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की भर्ती मामले (E- District manager recruitment case) में प्रथम आए युवक को नजरअंदाज करते हुए दसवें नम्बर पर आए युवक को ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पद पर सलेक्ट कर लिया गया. इस मामले में मध्य प्रदेश के रीवा निवासी युवक का चयन करने का मामला है.

भर्ती में छत्तीसगढ़ का निवासी होना था अनिवार्य

भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन में बताया गया था कि छत्तीसगढ़ का निवासी हैं आवेदन करें. लेकिन गौरेला पेंड्रा मरवाही (Gourela Pendra Marwahi) जिले में इस नियम को हटा दिया गया था और बाकी की जिलों में यह नियम बरकरार था. अन्य जिलों में भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन में स्पष्ट शर्त थी कि आवेदकों को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए.

अयोग्य व्यक्ति की गलत तरीके से नियुक्ति- कोर्ट

भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ दायर याचिका (Petition filed against irregularities in recruitment) पर हाईकोर्ट जस्टिस पी. सैम कोशी की एकल बेंच ने गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के कलेक्टर को गलतियों को सुधारते हुए निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं. भर्ती में अभ्यर्थी रहे राकेश मिश्रा ने वकील समीक्षा गुप्ता और वकील अनमोल के माध्यम से याचिका दायर की थी. जिला प्रशासन ने अयोग्य व्यक्ति की गलत तरीके से नियुक्ति की है.

राकेश ने याचिका में आरोप लगाया कि इस भर्ती में अभिषेक त्रिपाठी की नियुक्ति (Abhishek Tripathi appointment) की गई, जो छत्तीसगढ़ का निवासी नहीं ही है, बावजूद इसके मेरिट लिस्ट में दसवें स्थान पर रहे अभिषेक त्रिपाठी को पद पर चयनित कर लिया गया. जबकि याचिककर्ता पहले नम्बर पर था. अभिषेक मध्य प्रदेश के रीवा जिले के निवासी हैं.

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