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छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट में रविवार को महिला की याचिका पर सुनवाई, मकान तोड़फोड़ पर कोर्ट ने लगाई रोक

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Published : Feb 27, 2022, 2:18 PM IST

Hearing in Chhattisgarh High Court on Sunday : हाई कोर्ट में रविवार को एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने एनआरडीए और मनमीत कौर का पक्ष सुनने के बाद मकान तोड़ने के आदेश पर स्टे लगा दिया.

Hearing in Chhattisgarh High Court on Sunday
छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट में रविवार को महिला की याचिका पर सुनवाई

बिलासपुर :हाई कोर्ट में रविवार को एक महत्वपूर्ण मामले (Hearing in Chhattisgarh High Court on Sunday) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने एनआरडीए और मनमीत कौर का पक्ष सुनने के बाद मकान तोड़ने के आदेश पर स्टे लगा दिया.

ये है मामला

पत्रकार सुनील नामदेव ने एनआरडीए के गठन के पहले साल 2001 में (जब नया रायपुर नहीं बना था और यह क्षेत्र ग्राम पंचायत नक्टी और बनरसी में था) खेती के लिए जमीन खरीदी थी. उस समय NRDA का गठन भी नहीं हुआ था. जब नया रायपुर का गठन हुआ तब आसपास के लोगों ने नियमितीकरण के लिए आवेदन दिया. उन्होंने भी इसके लिए आवेदन दिया था, जो अभी तक लंबित है. याचिका कर्ता पत्रकार सुनील नामदेव की पत्नी मनमीत कौर ने बताया कि शनिवार देर शाम NRDA ने उनके घर में नोटिस चस्पा किया है. इसमें रविवार को उनके घर को तोड़ने का आदेश दिया गया है. उन्होंने अपनी याचिका में NRDA की इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है. रविवार को मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में हुई. इसमें कोर्ट ने एनआरडीए की तोड़फोड़ पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है.

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