बिलासपुर : आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था जिसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डबल बेंच में चुनौती दी गई है. मामले की सुनवाई 21 जनवरी तक बढ़ा दी गई है.
मामले की पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने शासन द्वारा आरक्षक भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापन पर रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था.
बता दें कि जस्टिस भादुरी की बेंच ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि 'भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी किए गए विज्ञापन में तब की रमन सरकार द्वारा बनाए गए नियम के तहत भर्ती होनी थी, लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने पहले के नियम में संशोधन कर दिया'.
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'भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाना सही'