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आर्य समाज में शादी के नियम का मामला, शासन ने पेश किया जवाब

आर्य समाज में शादी के लिए कोई नियम न होने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर शासन ने अपना जवाब पेश किया है. मामले की अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद होगी.

government submitted its reply on a PIL filed for marriage rules in Arya Samaj
आर्य समाज में शादी के लिए कोई नियम न होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शासन ने पेश किया जवाब

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Published : Feb 18, 2020, 5:01 PM IST

Updated : Feb 18, 2020, 8:55 PM IST

बिलासपुर:आर्य समाज में शादी के लिए नियम बनाए जाने को लेकर लगी जनहित याचिका पर आज उच्च न्यायालय ने सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई के दौरान आज शासन की ओर से जवाब पेश किया गया है. मामले कि अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद होगी.

बता दें, आर्य समाज में शादी को लेकर अभी कोई नियम नहीं है. राज्य भर में कुल 301 आर्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं. जहां 10 हजार रुपये देकर कोई भी 1 घंटे में शादी कर सकता है. आर्य मंदिर में शादी करने के लिए कोई भी वेरीफिकेशन की जरूरत नहीं होती है.

दूसरे राज्यों में बनाए गए हैं नियम

केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जैसी जगहों में आर्य समाज के मंदिरों में शादी करने के लिए नियमावली बनाई गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी नियम अब तक नहीं बनाया गया. इसी संबंध में नियम बनाने को लेकर याचिकाकर्ता दादू राम सोनकर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

Last Updated : Feb 18, 2020, 8:55 PM IST

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