बिलासपुर: प्रमोशन में आरक्षण मामले को लेकर शासन के महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अपनी गलती स्वीकार कर ली है. सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है.
सरकार ने प्रमोशन में रिजर्वेशन मामले में मानी गलती - जवाब पेश
राज्य शासन ने प्रमोशन में रिजर्वेशन मामले को लेकर अपनी गलती स्वीकार कर ली है. इसके लिए सरकार ने कोर्ट से अपना जबाब पेश करने के लिए समय मांगा है.
बिलासपुर हाइकोर्ट
बताया जा रहा है कि प्रमोशन में आरक्षण मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी. बता दें कि राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों लिए पदोन्नति में आरक्षण नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया है.
इसके तहत ST के लिए 32 फीसदी, SC के लिए 13 फीसदी आरक्षण लागू किया गया है. इसे एस संतोष कुमार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. पूरे प्रकरण की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने की.
Last Updated : Dec 2, 2019, 8:36 PM IST