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बिलासपुर कांग्रेस भवन जमीन आवंटन में लगी याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने नयी याचिका लगाने दी छूट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर कांग्रेस भवन जमीन आवंटन में याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने नई याचिका लगाने में छूट दी है. यह केस बिलासपुर शहर के पुराने बस स्टैंड का है. कांग्रेस भवन के नाम पर भूमि आवंटित किया जाना है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : Sep 8, 2022, 12:26 PM IST

बिलासपुर: बिलासपुर शहर के पुराने बस स्टैंड की जमीन को शासन ने कांग्रेस भवन के नाम पर भूमि आवंटित कर दिया है. भूमि आवंटन करने के मामले में हाई कोर्ट में पेश याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले को निराकृत कर दिया है. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अलग से पिटिशन दाखिल करने की छूट दी है. पिटीशन में कहा गया था कि पुराना बस स्टैंड की भूमि शहर के बीच में है. इसका उपयोग जनहित में किया जाना चाहिए. इससे पहले भी शासन ने इस जमीन को स्वास्थ्य विभाग को आवंटित करने का आदेश दिया था.

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नगर निगम की सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित कर इसे शासन के आदेश पर पुराना बस स्टैंड के खाली जमीन को कांग्रेस भवन के लिए आवंटित कर दिया गया है. इस आवंटन को लेकर बिलासपुर निवासी रजनीश ताम्रकार ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी. याचिका में बताया गया है कि तहसील कार्यालय और जिला कलेक्ट्रेट से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर यह जानकारी हुई थी. शासन शहर के पुराना बस स्टैंड की जमीन को कांग्रेस कार्यालय के लिए आवंटित कर रहा है. इसका विरोध करते हुए याचिका में कहा गया है कि इस जगह का इस्तेमाल आम लोगों के हित के कार्यों के लिए किया जाना चाहिए. सार्वजनिक उपयोग के स्थल को किसी भी राजनीतिक दल को सौंप देना विधि सम्मत नहीं है.

यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के भी खिलाफ है. याचिका में चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य शासन के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसके बाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका निराकृत कर दिया. याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि वह अब इस मामले में नए सिरे से एक याचिका दाखिल कर सकते हैं. स्वास्थ्य विभाग को दी गई जमीन को लेकर याचिकाकर्ता ने बताया कि यहां अगर हॉस्पिटल बनाया जाएगा तो रोजाना हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ना कि कांग्रेस भवन बनाने से लाभ मिल सकेगा.

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