बिलासपुर : 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के पिता की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने शासन को 1 लाख रुपये मुआवजा राशि, पीड़िता को देने का आदेश जारी किया है.
बता दें कि मामला 2012 के संबलपुर का है. जहां मयंक सोनी और विजय गुप्ता ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया था. जिसके बाद दोनों आरोपियों को निचली अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी.