बिलासपुर: बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को फिर से मेरिस्ट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि एक्सपीरिएंस सर्टिफिकेट देखकर अभ्यर्थियों के नंबर जोड़े जाएं और नई सूची तैयार हो. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर विभाग की ओर से पहले जारी की गई मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी की बात को लेकर प्रदेशभर के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
पहली सूची से अनुभवी प्रत्याशियों के नाम थे गायब
कमलेश कुमार देशमुख सहित अन्य लोगों ने वकील अच्युत तिवारी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. स्वास्थ्य विभाग ने MPW महिला और पुरुष पद की भर्ती निकाली थी. जिसमें भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वालों की परीक्षा होने के साथ ही उनको अतिरिक्त अनुभव होने का भी फायदा मिलना था. इसके लिए हर साल 3 अंक के हिसाब से 15 अंक दिए जाने थे. लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी होने और मेरिट लिस्ट जारी होने पर कई अनुभवी प्रत्याशियों का नाम गायब था.