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संविदा नियुक्ति पर HC का आलोक शुक्ला और सरकार को नोटिस

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नान घोटाले के आरोपी और पूर्व IAS आलोक शुक्ला को संविदा नियुक्ति के केस में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले में 3 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी.

Notice to former IAS Alok Shukla
पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला को नोटिस

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Published : Jun 25, 2020, 4:39 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व IAS आलोक शुक्ला के संविदा नियुक्ति मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में हुए घोटाले के आरोपी और पूर्व IAS आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी 3 हफ्ते में जवाब मांगा है.बीजेपी नेता नरेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आलोक शुक्ला और शासन को नोटिस जारी किया है.

पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला को नोटिस

अग्रिम जमानत पर हैं पूर्व IAS आलोक शुक्ला

बता दें, आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति पर नरेश गुप्ता ने याचिका दायर कर चुनौती दी है. अपनी याचिका में बीजेपी प्रवक्ता नरेश गुप्ता ने कहा है कि पूर्व IAS आलोक शुक्ला नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले के आरोपी हैं और अभी अग्रिम जमानत पर हैं. साथ ही कोर्ट में आलोक शुक्ला के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है. इसलिए ऐसे व्यक्ति को व्यापम और संसदीय कार्य विभाग समेत दो अन्य विभागों में संविदा नियुक्ति पर कैसे रखा जा सकता है. याचिका में कहा गया है कि आलोक शुक्ला के कार्यकाल में ही नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में घोटाला हुआ था.

नागरिक आपूर्ति निगम के रह चुके हैं सचिव

गौरतलब है कि जिस वक्त नान घोटाला हुआ, उस समय आलोक शुक्ला नागरिक आपूर्ति निगम के सचिव पद पर नियुक्त थे. मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने पूर्व IAS आलोक शुक्ला और शासन को नोटिस जारी कर हफ्ते में जवाब मांगा है. केस की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी.

भाजपा ने दायर की थी याचिका

बता दें कि, छत्तीसगढ़ सरकार ने रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला को सेवानिवृत्त होने के कुछ दिन बाद तीन साल के लिए दोबारा संविदा नियुक्ति दे दी गई थी. इसे लेकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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