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बिलासपुर: प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कल होगी सुनवाई

संचालक लोक शिक्षण के आदेश को चुनौती देते हुए बिलासपुर प्राइवेट स्कूलों की ओर से दायर की गई याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. इस पर कल (शुक्रवार) को सुनवाई होगी.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : Jul 9, 2020, 7:48 PM IST

बिलासपुर: प्राइवेट स्कूल की ओर से फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. बिलासपुर के प्राइवेट स्कूलों की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब केस पर कल (शुक्रवार) को फैसला सुनाया जाएगा.

बता दें, ट्यूशन फीस लेने की अनुमति मांगते हुए बिलासपुर के 22 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. प्राइवेट स्कूल संचालकों के संगठन, बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने संचालक लोक शिक्षण की ओर से जारी आदेश को अपनी याचिका में चुनौती दी है.

फीस नहीं मांगने का आदेश जारी किया गया

जारी आदेश में संचालक लोक शिक्षण ने कहा है कि निजी स्कूल लाॅकडाउन अवधि में स्कूल फीस स्थगित रखने के साथ ही सभी शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन देना सुनिश्चित करें. साथ ही अभिभावकों से फीस नहीं मांगने का आदेश भी दिया गया है.

कहां से देंगे कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन

इन आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका प्रस्तुत की गई है. याचिका में मांग उठाई गई है कि जो अभिभावक सक्षम हैं. उनसे ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी जाए. याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर वे फीस नहीं ले पाएंगे तो कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन कहां से देंगे.पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच में की गई.

बहस रह गई थी अधूरी

गौरतलब है कि इस केस में बीते 3 जून (शुक्रवार) को बहस अधूरी रह गई थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने बहस सोमवार को जारी रखने का आदेश दिया था, हालांकि सोमवार को बहस नहीं हो पाई थी. अब गुरुवार को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है. जिस पर कल (शुक्रवार) को सुनवाई होगी.

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