छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

दुष्कर्म पीड़िता को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति - नाबालिग से दुष्कर्म

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप के मामले में पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने इस मामले में डीएनए टिशू को सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है.

chhattisgarh highcourt allows for abortion, गर्भपात की अनुमति
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

By

Published : Mar 16, 2021, 6:44 PM IST

Updated : Mar 16, 2021, 6:57 PM IST

बिलासपुर: नाबालिग के साथ बलात्कर के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है. नाबालिक बलात्कार पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में गर्भपात की अनुमति दी है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता की देखभाल और डिस्चार्ज के बाद घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का आदेश बिलासपुर कलेक्टर को जारी किया है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति

एक हफ्ता पहले पीड़िता ने हाईकोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका पर तुरंत संज्ञान लिया. कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर समेत सिम्स अस्पताल के डीन को लड़की के रहने, खाने और सुरक्षा की व्यवस्था करने का आदेश जारी किया. मंगलवार को मामले में दोबारा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में HC का फैसला, अभिभावकों की 11 याचिका खारिज

टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत फैसला

पीड़िता के वकील ने कोर्ट से कहा कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम की धारा 3 और नियम 9 के मुताबिक बलात्कार पीड़िता को गर्भपात कराने का अधिकार दिया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे मामलों में विस्तृत आदेश पारित किया है. जिसमें मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के कंसेंट समेत पीड़िता के संपूर्ण हित को ध्यान में रखा गया है.

DNA टिशू को सुरक्षित रखने का आदेश

याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को मंगलवार को बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में गर्भपात की अनुमति दे दी है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के बलात्कार पीड़िता होने की वजह से उसके DNA टिशू को सुरक्षित रखने का भी आदेश जारी किया है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच में की गई.

Last Updated : Mar 16, 2021, 6:57 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details