बिलासपुर:बिलासपुर हाईकोर्ट ने शनिवार को रिटायर्ड सहायक प्लाटून कमान्डर से वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है. बिलासपुर के सकरी में रहने वाले महेन्द्र सिंह दूसरी बटालियन में सहायक प्लाटून कमान्डर के पद पर पदस्थ रहे हैं. 30 अप्रैल 2023 को महेन्द्र सिंह दूसरी बटालियन से रिटायर हो गए. सेवानिवृत्ति के 3 माह बाद महेन्द्र सिंह को सेवाकाल के दौरान विभागीय भविष्य निधि खाते में अधिक भुगतान का हवाला देते हुए भुगतान की राशि वसूली का आदेश जारी किया गया था. इस आदेश के खिलाफ महेन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. शनिवार को वसूली आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.
ये है पूरा मामला:बिलासपुर के दूसरी बटालियन में सहायक प्लाटून कमांडर के पद से महेन्द्र सिंह रिटायर हो गए. रिटायर होने के 3 माह बाद महेंद्र सिंह को उनके विभाग की ओर से गलती से याचिकाकर्ता के भविष्य निधि में अधिक भुगतान राशि जमा हो जाने की बात कही गई. साथ ही उनके खाते से 2,68,590 रुपए की वसूली का आदेश जारी कर दिया गया. इस आदेश के बाद वो मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए. महेन्द्र काफी दिनों तक अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काटते रहे. लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होने से परेशान उन्होंने वसूली आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की.