छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

बिलासपुर हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा शपथ पत्र, कोरबा रामपुर चौकी प्रभारी के अवैध वसूली का मामला - Bilaspur High Court sought affidavit from DGP

बिलासपुर हाईकोर्ट Bilaspur High Court ने कोरबा जिले के रामपुर चौकी प्रभारी कृष्णा साहू के द्वारा किये गये अवैध उगाही से सबंधित शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को अवैधानिक रूप से जारी धारा 91 को किस प्राधिकार के साथ जारी किया गया. इस मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने डीजीपी को इस संबंध में अतिरिक्त जबाव शपथपत्र के साथ पेश करने का आदेश जारी किया है.

बिलासपुर हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा शपथ पत्र
बिलासपुर हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा शपथ पत्र

By

Published : Oct 6, 2022, 3:50 PM IST

बिलासपुर : कोरबा के रामपुर चौकी के एक मामले में हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने डीजीपी को तलब किया है. पूरा मामला चौकी प्रभारी कृष्णा साहू के अवैध उगाही से जुड़ा (Case of illegal recovery of Rampur outpost Of Korba) हुआ है. घटना इसी साल 14 अगस्त की है. टीपी नगर स्थित विजय कुमार वर्मा के मकान के अंदर जबरन घुसकर रामपुर चौकी में पदस्थ आरक्षक विकास कोसले और गंगाराम डाण्डे ने उसके दुकान में रखे 40 किलो ताम्बा के अनुपयोगी तार को चोरी का है कहकर जबरन जब्त कर लिया.

बिना कपड़ों के थाने में किया बंद :शिकायत के मुताबिक विजय कुमार वर्मा को रामपर चौकी में ले जाकर चौकी (Rampur outpost Of Korba) के लॉकप मे बिना कपड़ों के ही बंद कर दिया गया. साथ ही विजय की पत्नी और साले को कार्रवाई नहीं करने के बदले में 2 लाख रुपये की मांग भी की गई.

SP से हुई घटना की शिकायत : विजय कुमार वर्मा के द्वारा सारी घटना की शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक,आईजी, डीजीपी से की गई. लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई. मामले में विजय कुमार वर्मा के द्वारा मामले से सबंधित सारे तथ्यों का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई.

हाईकोर्ट ने डीजीपी को शपथ पत्र देने दिए निर्देश : हाईकोर्ट ने इस मामले में डीजीपी को अतिरिक्त जबाव शपथपत्र के साथ पेश करने का आदेश जारी किया है. इस मामले पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का आदेश भी हाइकोर्ट ने जारी किया है. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर तय की है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details