बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए लोक आयोग की कार्रवाई पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है. आयोग ने रायपुर स्थित पं. रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर के खिलाफ जांच शुरू की थी. खास बात यह है कि आयोग जिस मामले की जांच कर रहा था. उसकी शिकायत ही नहीं की गई थी. आयोग ने स्वेच्छा से ही जांच शुरू कर दी थी. इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.
रायपुर के डॉक्टर शिव शंकर अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में उन्होंने बताया था कि उनके खिलाफ लोक आयोग ने कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें जवाब तलब किया है. लोक आयोग की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि आयोग के अधिनियम और परिनियम में प्रावधान है. लोक सेवक के खिलाफ शिकायत होने पर ही आयोग जांच करेगा, लेकिन उनके मामले में बिना शिकायत ही जांच शुरु कर दी गई.