बिलासपुर :फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक की डेडलाइन जारी की है. ऐसे में यदि इस तारीख के पहले काउंसलिंग नहीं हो पाई, तो सत्र जीरो ईयर घोषित हो जाएगा. फिर अगले सत्र में ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. ऐसे में फार्मेसी के सैकड़ों विद्यार्थी परेशान थे. बी फार्मेसी डी फार्मेसी में एडमिशन के लिए पीपीएचटी परीक्षा के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से बीते 7 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया. जिसमें जारी रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग होने के साथ गाइडलाइन भी जारी की गई थी. लेकिन काउंसलिंग की तिथि नहीं बताई थी. काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी न होने पर परेशान विद्यार्थियों ने एडवोकेट क्षितिज शर्मा के जरिए काउंसलिंग की मांग को लेकर हाईकोर्ट Bilaspur High Court में याचिका दायर की High court instructions on counseling of pharmacy थी.
फॉर्मेसी की काउंसलिंग पर हाईकोर्ट का निर्देश, पुराने सिस्टम पर पूरी हो प्रक्रिया - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर
आरक्षण को लेकर प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच बिलासपुर हाईकोर्ट Bilaspur High court का बड़ा आदेश आया है. हाईकोर्ट ने पुराने आरक्षण सिस्टम Complete process on old system से ही बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की काउंसलिंग पूरी करने का आदेश दिया instructions on counseling of pharmacy है. हाईकोर्ट ने डायरेक्टर तकनीकी शिक्षा को निर्देश जारी करते हुए कहा कि 31 दिसंबर के पहले हर हाल में बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाए.
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किसने की सुनवाई :मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी Justice Gautam Bhaduri और जस्टिस एनके चंद्रवंशी (Justice NK Chandravanshi) की डिवीजन बेंच में हुई. सुनवाई के दौरान तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरक्षण पर फैसला नहीं होने के कारण ही काउंसलिंग रूकी है. इधर याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि काउंसलिंग नहीं होने से सैकड़ों छात्रों का पूरा साल खराब हो जाएगा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शासन स्तर पर यदि आरक्षण के नियमों में कोई पेंच फंसा है तो वर्तमान में जो आरक्षण सिस्टम लागू है. उसी हिसाब से काउंसलिंग की Complete process on old system जाए. हाईकोर्ट के आदेश के बाद हजारों छात्रों ने राहत की सांस ली है.