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Bilaspur High Court News : पुलिस भर्ती में अयोग्य घोषित उम्मीदवार को हाईकोर्ट से मिली राहत

बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती को लेकर एक फैसला सुनाया है. जिसमें लंबाई के कारण अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवार को मेडिकल परीक्षण के बाद योग्य घोषित किया ( Bilaspur High Court decision regarding CG police recruitment) गया.

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पुलिस भर्ती में अयोग्य घोषित उम्मीदवार को हाईकोर्ट से मिली राहत

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Published : Jul 23, 2022, 6:09 PM IST

बिलासपुर : पुलिस भर्ती में ऊंचाई कम होने की वजह से अयोग्य घोषित जाने के बाद उम्मीदवार ने बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court News) का दरवाजा खटखटाया था. जहां कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर के समक्ष फिर से लंबाई की जांच कराने का आदेश दिया. जिसके बाद याचिकाकर्ता की लम्बाई 168 सेमी से अधिक पाए जाने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भर्ती के योग्य घोषित किया (Bilaspur High Court decision regarding CG police recruitment) गया.

कहां का है मामला :बता दें कि राज्य में सूबेदार, सब इन्सपेक्टर एवं प्लाटून कमाण्डर के रिक्त 975 पदों पर भर्ती के लिए सितम्बर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था. इस भर्ती परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी निर्धारित की गई थी. जिसके लिए जांजगीर जिले के ग्राम जमड़ी (Village Jamdi of Janjgir District) निवासी लकेश कुमार ने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन शारीरिक नापजोख के दौरान ऊंचाई 168 सेमी से कम होने की बात कहते हुए भर्ती कमेटी ने उसे अयोग्य घोषित कर (Disqualified in Chhattisgarh Police Recruitment) दिया. भर्ती कमेटी के फैसले से क्षुब्ध होकर लकेश कुमार ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी.

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भर्ती के लिए उम्मीदवार योग्य : हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2021 के नियम 6 उप नियम 10 के तहत याचिकाकर्ता को पुनः चीफ मेडिकल ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर पुनः लंबाई की जांच करने का आदेश (Bilaspur High Court gave relief to the candidate in police recruitment)दिया. याचिकाकर्ता लकेश कुमार 15 जुलाई 2022 को भर्ती कमेटी के साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर, बिलासपुर के सामने उपस्थित हुआ था. जांच के बाद उसकी लंबाई 168 सेमी से अधिक पाते हुए याचिकाकर्ता को भर्ती परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया गया.

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