बिलासपुर: पूर्व सीएम रमन सिंह की सरकार में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह की जमानत याचिका पर फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है. जज राकेश मोहन पांडेय की कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अमन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर डिसीजन सुरक्षित रखा था. EOW ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था. EOW की हिरासत से बचने के लिए अमन सिंह लगातार कई दिनों से अदालतों के चक्कर काट रहे थे.
अमन सिंह को मिली राहत: शुक्रवार को हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका मामले पर अपना फैसला सुनाया है. मामले में सुनवाई पहले ही पूरी हो गई थी. अमन ने पहली बार डायरेक्ट हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और राहत देने हाईकोर्ट से मांग की थी. अग्रिम जमानत याचिका बिलासपुर हाई कोर्ट ने मंजूर करने से मना किया था. तब निचली अदालत में जाने की छूट अमन को मिली थी. जमानत अर्जी सेशन कोर्ट में भी खारिज होने के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट से अमन और उनकी पत्नि को जमानत मिली है.
Bilaspur High Court: पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह को बड़ी राहत, हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका मंजूर
राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है. हाई कोर्ट ने अमन सिंह और उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. High Court approves anticipatory bail plea of Aman Singh
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ईओडब्ल्यू ने किया है भ्रष्टाचार का मामला दर्ज:डॉ रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है. अमन सिंह ने गिरफ्तारी से बचने अदालतों में अग्रिम जमानत की याचिका लगा रहे थे. रायपुर की निचली अदालत इससे पहले अमन की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर नहीं कर सकी थी. अमन ने इसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट में दूसरी बार याचिका लगाई थी.