बिलासपुर : चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की बेंच ने तीन दिनों तक याचिकाओं पर सुनवाई की है. याचिका में बताया गया है कि निर्वाचित नगर निगमों के सभी अधिकारों और क्रियाकलाप का असंवैधानिक रूप से अधिग्रहण कर लिया है.जबकि ये सभी कंपनियां विकास के वही कार्य कर रही जो संविधान के तहत संचालित प्रजातांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित नगर निगमों के अधीन है.
किसने लगाई है याचिका : केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के कई नगर निगमों में स्मार्ट सिटी के तहत शहर विकास को लेकर कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे है. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकारियों को सदस्य और डायरेक्टर के रूप में शामिल किया गया है. लेकिन नगर निगम के महापौर, पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों को नहीं रखा गया है. इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में कई लोगों ने जनहित याचिका दायर की है. कोर्ट में लगी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की बेंच ने तीन दिनों तक याचिकाओं पर सुनवाई की.