बिलासपुरः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) के जस्टिस गौतम भादुड़ी (Justice Gautam Bhaduri) की सिंगल बेंच ने अनुच्छेद 300A को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला (Important decision) सुनाया है. हाईकोर्ट (High Court) ने 7 साल बाद भी जमीन अधिग्रहण के बाद याचिकाकर्ता (Petitioner) को मुआवजे की राशि नहीं दिए जाने को अनुच्छेद 300A का उलंघन माना है. हाईकोर्ट ने कहा कि एक्ट के तहत बिना मुआवजा दिए कोई भी निकाय किसी की जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती. ऐसा करना मौलिक अधिकारों का हनन है.
ब्याज सहित पैसा लौटाने के आदेश
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2014 के मुआवजे (Compensation) की राशि देने और मुआवजे में विलंब (Delay in compensation) करने वाले दोषी अधिकारियों की जांच के बाद उनसे 2014 से लेकर अब तक की ब्याज की राशि वसूलकर याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया है.