बीजापुर: कोविड 19 के बढ़ते केस के चलते जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. बीजापुर कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिकजिले के नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्र में दुकानों को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही खुली रखने के आदेश हैं. इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा को भी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही इनडोर डायनिंग की अनुमति है.
व्यापारियों को लगाना होगा फ्लैक्स
रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा से रात साढे़ 11 बजे तक केवल टेक अवे और होम डिलीवरी की जा सकेगी. पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स को इन नियमों में छूट दी गई है. सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को खुद फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने और बंद करने के बारे में बताना होगा. सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सभी व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा.
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