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कोरोना को देखते हुए बेमेतरा में धारा 144 लागू, सभी गैर जरूरी प्रतिष्ठानें बंद

COVID-19 से बचाव के लिए बेमेतरा जिले में धारा-144 लागू करने का निर्देश कलेक्टर और एसपी ने दिए है.

बेमेतरा में धारा 144 लागू
बेमेतरा में धारा 144 लागू

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Published : Mar 20, 2020, 10:07 PM IST

Updated : Mar 20, 2020, 11:52 PM IST

बेमेतरा: पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मरीज मिलने के बाद राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर और एसपी को जिले में धारा-144 लागू करने के निर्देश दिए है.

कोरोना को देखते हुए बेमेतरा में धारा 144 लागू

बता दें, बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम संडी में सिद्धी माता मंदिर है, जहां नवरात्र में दूर-दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते है. नवरात्रि शुरू होने के 4-5 दिन पहले ही यहां मेला लगना शुरू हो जाता है. इस मेले में सैकड़ो दुकानें लगाई जाती है. वहीं इस बार कोरोना को लेकर जिले में धारा-144 लागू किया गया है. एक जगह पर सिर्फ 4 लोगों की ही मौजूदगी रहेगी. चौपाटी और फास्ट फूड वाले अस्थाई ठेलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए बेमेतरा एसडीओपी राजीव शर्मा, एसडीएम बेरला दुर्गेश वर्मा, बेमेतरा टीआई राजेश शर्मा, बेमेतरा नगरपालिका सीएमओ होरी सिंह ठाकुर अपनी पूरी टीम के साथ मेले में पहुंचे और करीब 300 दुकानों को बंद कराया है. इसके साथ ही अधिकारियों ने दुकानदारों को दुकान ना खोलने और आदेश का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय (महानदी भवन) ने आदेश जारी किया है, जिसमें सभी चौपाटी, बाजार एवं अन्य स्थान जहां चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड और अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय के लिए अस्थायी ठेले को आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए है.

Last Updated : Mar 20, 2020, 11:52 PM IST

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