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बेमेतरा में नलकूप खनन पर 30 जून तक लगी पाबंदी

बेमेतरा में नलकूप खनन पर पाबंदी लगा दी गई है. कलेक्टर शिव अनन्त तायल ने नलकूप खनन पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है. नियमों के उलंघन करने वालों के खिलाफ कड़ा कार्रवाई की जाएगी.

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बेमेतरा में नलकूप खनन पर 30 जून तक लगी पाबंदी

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Published : Jan 31, 2021, 2:54 AM IST

बेमेतरा: कलेक्टर शिव अनन्त तायल ने नलकूप खनन को लेकर आदेश जारी किया है. कलेक्टर ने नलकूप खनन पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है. आवश्यक होने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों के अनुमति के बाद ही नलकूप खनन करा सकते हैं.

बेमेतरा में नलकूप खनन पर 30 जून तक लगी पाबंदी

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30 जून तक नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध
बेमेतरा कलेक्टर शिव अनन्त तायल ने आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया है. मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर प्रतिबंध लगाया गया है. शासकीय स्थलों में बोर खनन कराने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. आवश्यक होने पर लोग संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों से अनुमति करा सकते हैं.

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आदेश के उलंघन पर होगी कार्रवाई

शिव अनन्त तायल ने कहा कि जिले में भूजल का स्तर गिरते जा रहा है. इसे देखते हुए नलकूप खनन पर पाबंदी लगाई गई है. इससे पहले भी ग्रीष्म ऋतु में जल के दोहन को देखते हुए नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगते रहे हैं. डीएम ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या एजेंसी नियम के उलंघन करते हैं, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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