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Bemetara News पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास - आजीवन कारावास

बेमेतरा में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 1000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.

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बेमेतरा में पति को आजीवन कारावास

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Published : Mar 4, 2023, 1:52 PM IST

Updated : Mar 4, 2023, 2:15 PM IST

बेमेतरा: यहपूरा मामला बेमेतरा जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र के घुरसेना गांव का है. 17 जुलाई 2022 को दोपहर करीब 12 बजे पत्नी के चरित्र पर संदेह होने के कारण गंगूराम ने खेत में काम कर रही अपनी पत्नी पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. इस मामले को लेकर नांदघाट थाना की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और बेमेतरा जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया. जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने आरोपी गंगूराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1000 रुपये जुर्माना भी लगाया.

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खेत में काम कर रही पत्नी पर किया था हमला:आरोपी गंगूराम ने गांव के सरपंच पति गौतम साहू और पंच ओंकार साहू को बताया कि "पत्नी सुमित्रा बाई के साथ खेत पर काम कर करने गया था. पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है. जिसके कारण दोनों के बीच विवाद हो गया. गुस्से में हाथ में रखे डंडे से पत्नी के साथ मारपीट किया. जिसके पत्नी के गले और सिर से खून निकलने लग गया. पत्नी खेत में बेहोश हो गई." जब ग्रामीणों ने मौके पर जाकर देखा तो गंगूराम की पत्नी सुमित्रा बाई के गले में चोट के निशान थे. उसकी मौत हो गई थी.

पत्नी की हत्या के बाद आरोपी खुद पहुंचा थाने:आरोपी गंगूराम ने इसकी जानकारी नांदघाट थाने में खुद ही आकर दी थी. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद बुधवार को सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Last Updated : Mar 4, 2023, 2:15 PM IST

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