छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

बेमेतराः कंटेनमेंट जोन में खुली दुकानों को प्रशासन ने कराया बंद

बेमेतरा कंटेनमेंट जोन में खुली दुकानों को प्रशासन नें बंद करवाया. कंटेनमेंट जोन में दोपहर 2 बजे तक ही दुकान खोलने का समय जिला प्रशासन दिया है. लेकिन कुछ दुकानदार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. जिसे अपर कलेक्टर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने समझाइश देकर बंद कराया.

प्रशासन ने बंद कराई दुकानें, administration closed the open shops
कंटेनमेंट जोन में खुली दुकानों को प्रशासन ने कराया बंद

By

Published : Apr 2, 2021, 7:35 PM IST

बेमेतराःकोविड-19 के मरीज मिलने के बाद कलेक्टर ने जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. इस दौरान कंटेनमेंट जोन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानों के संचालन की छूट दी गई है. लेकिन कई दुकानदार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. शुक्रवार को दोपहर 2 बजे के बाद भी कई दुकानें खुली हुई थी. जिसको देखते हुए अपर कलेक्टर के नेतृत्व में पहुंची प्रशासन की टीम ने बंद कराया.

कंटेनमेंट जोन में खुली दुकानों को प्रशासन ने कराया बंद

प्रशासन ने दुकानें बंद कराई

जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है. कलेक्टर शिव अनंत तायल ने जिले के सभी नगरीय निकायों को कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं. लेकिन इस दौरान लोग लापरवाही बरत रहे हैं और जारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. जिस कार्रवाई की जा रही है. समयसीमा के बाद भी दुकानदार दुकानों का संचालन कर रहे हैं. ऐसे दुकानदारों से अपर कलेक्टर संजय दीवान ने अपील कर दुकानें बंद कराई. उन्होंने कहा कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

दुर्ग: इस लापरवाही ने पाबंदी को टोटल लॉकडाउन में बदला

आगामी आदेश तक दोपहर 2 बजे के बाद बंद रहेंगी दुकानें

अपर कलेक्टर संजय दीवान ने कहा कि, नगरीय निकाय को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. आगामी आदेश तक व्यवसाय का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक का निर्धारित किया गया है. इस दौरान उन्होंने व्यपारियों से नियमों का पालन करने का अपील भी किया. सभी को समझाइश दी. अपर कलेक्टर निर्देश पर सभी ने दुकान बंद कर लिया. और भविष्य में नियम पालन करने का भरोसा दिया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details