बलौदा बाजार: जिले के भाटापारा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी छन्नू साहू को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
बलौदा बाजार: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले 10 साल की जेल
दुष्कर्म के आरोपी छन्नू साहू को न्यायालय के पास्को एक्ट के तहत 10 साल की कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
अलग- अलग जगह ले जाकर किया था दुष्कर्म
मामला थाना भाटापारा के संत माता कर्मा वार्ड का है, जहां 27 अक्टूबर 2017 को स्कूल से वापस घर जा रही नाबालिग को आरोपी ने उसके स्कूल के पास से किडनैप कर लिया और फिर अलग- अलग जगह ले जाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म को अंजाम दिया था. पीड़िता अपने नाना के साथ भाटापारा में रहती थी और यही से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी.
आरोपी को 10 साल की सजा
पीड़िता के नाना ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था. न्यायालय में आरोपी के खिलाफ धारा 363,366,376 भादवी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही थी. अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर कारावास और 1000 रुपए तक अर्थदंड से दंडित किया गया है. सभी सजाएं आरोपी को साथ-साथ भुगताए जाने का आदेश दिया है.