बालोदःकोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है. बालोद कलेक्टर जनमेजय महोबे ने गुरुवार देर शाम यह आदेश जारी किया. कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. अब 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पूरा जिला कंटेनमेंट जोन रहेगा.
बालोद जिला के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में 10 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है. उपरोक्त दर्शित अवधि में बालोद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी. इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें. इसके अलावा पेट्रोल पंप संचालक केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश-वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जाएगा. अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.