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कलेक्टर ने लॉकडाउन के दिए निर्देश, 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नियम लागू - Balod Health Department

कोरोना के दूसरी लहर को देखते हुए अब बालोद जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है. जिले में 10 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है. कलेक्टर जनमजेय मोहबे ने आदेश जारी कर दिया है. 10 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित रहेगा

Lockdown in Balod from 10 April to 19 April
बालोद में 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन

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Published : Apr 9, 2021, 12:30 AM IST

बालोदःकोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है. बालोद कलेक्टर जनमेजय महोबे ने गुरुवार देर शाम यह आदेश जारी किया. कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. अब 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पूरा जिला कंटेनमेंट जोन रहेगा.

बालोद जिला के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में 10 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है. उपरोक्त दर्शित अवधि में बालोद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी. इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें. इसके अलावा पेट्रोल पंप संचालक केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश-वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जाएगा. अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

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कड़ाई से होगा लॉकडाउन का पालन

जिले में दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर हॉकर के द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से शाम 6 बजे तक होगी. साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जाएंगे. केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी. पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने के लिए सबुह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी.

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