बलरामपुर : कलेक्टर विजय दयाराम (Balrampur Collector Vijay Dayaram) की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभा कक्ष में जिला स्तरीय पशु क्रुरता निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में पशु क्रुरता निवारण अधिनियम तथा पशु कल्याण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई. कलेक्टर ने नगरीय एवं ग्रामीण स्तर अधिनियमों का पालन एवं क्रियान्वयन का पालन हो सके. इसका प्रचार-प्रसार करने के निर्देश पशुपालन विभाग को दिये.
सड़क पर दिखे आवारा पशु तो मालिक को हो सकती है जेल
बलरामपुर जिला प्रशासन ने आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए कड़ा कदम उठाया है.कलेक्टर ने आवारा पशुओं के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.
आवारा पशु दिखे तो कार्रवाई :कलेक्टर विजय दयाराम के. ने कहा कि ''नगरीय क्षेत्रों में अधिकतर पशुपालक अपने पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं, जिससे दुर्घटना और सड़क जाम की स्थिति हो जाती है. उन्होंने ऐसे पशुपालकों को पहले समझाईश देने, दूसरी बार पशु पकड़ने पर 500 रूपये की जुर्माना लगाने और तीसरी बार पकड़ने पर पशु मालिक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने हेतु नगरीय निकाय एवं पशु चिकित्सा विभाग को आवश्यक कार्यवाई करने के निर्देश (Can be jailed for sighting a stray animal in Balrampur) दिए. कलेक्टर ने घूम रहे दुधारू गाय एवं बछिया को पकड़कर कांजी हाउस में रखने को कहा. यदि पशु मालिक उसे छुड़ाने नहीं आता है तो उसे नीलाम किया जा सकता (District administration warning to cattle ranchers in Balrampur) है.''
पशु क्रय-विक्रय के लिए पंजीयन जरुरी : कलेक्टर ने पशु क्रय, विक्रय हेतु व्यापारियों का पंजीयन कराने और सभी विकासखण्डों में पशुबाजार को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए. उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी बलरामपुर (Chief Municipal Officer Balrampur) को मटन दुकानों को स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यवस्थित कराने हेतु जगह चिन्हांकित करने के निर्देश दिये. बैठक में उप संचालक पशुपालन विभाग बी.पी.सतनामी, पुलिस विभाग की ओर से उप पुलिस अधीक्षक ज्योत्सना चौधरी, समिति के उपाध्यक्ष विनोद तिवारी, प्रबंधकीय समिति अशासकीय सदस्य इंद्रजीत दीक्षित सहित पशुपालन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।