बलरामपुरःबलरामपुर के विजयनगर थाना अंतर्गत हत्या के मामले में पिता और पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपने आदेश में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल सोनवानी ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति योजना की राशि दिलवाने के भी आदेश दिया है.
Balrampur murder case: बलरामपुर में हत्या के मामले में पिता और पुत्र को आजीवन कारावास - पिता-पुत्र को आजीवन कारावास
बलरामपुर के विजयनगर थाना अंतर्गत हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल सोनवानी ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह हत्या बलरामपुर में खेत की फसल को मवेशी द्वारा नुकसान पहुंचाने और इसकी शिकायत के बाद कर दी गई थी.
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टांगी से हमला बोलकर की गई थी हत्या
31 जुलाई 2017 की शाम आरोपी ठाकुरदास यादव का बैल मृतक लोटन दास के खेत में चला गया था. अपनी फसल के नुकसान को देखकर लोटनदास ने शिकायत ठाकुरदास के घर जाकर की. ठाकुरदास और उसके पुत्र ने कहासुनी के बाद टांगी से हमला बालकर मौत की नींद सुला दिया. बीच-बचाव करने आए लल्लू यादव और रामचंद्र यादव से भी आरोपियों ने मारपीट की. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल सोनवानी ने अब दोषियों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.