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सरगुजा: 15 दिनों का लॉकडाउन समाप्त, नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य

सरगुजा में कोरोना वायरस बढ़ते संक्रमण के मामलों के कारण अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र और लखनपुर में 22 जुलाई से पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने नियम शर्तों पर फिर से खोलने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन उसमें सरकार के कई नियमों का पालन करना होगा. पढ़िए पूरी खबर...

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15 दिनों का लॉकडाउन समाप्त

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Published : Aug 7, 2020, 4:42 AM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

सरगुजा: कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 दिनों का लॉकडाउन किया गया था, जो देर रात समाप्त हो चुका है. आज सुबह से दुकानों को खोलने की अनुमति मिल चुकी है. शहर में शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. इस दौरान लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी एहतियातों का पालन करना अनिवार्य होगा, लेकिन लॉकडाउन से मिली छूट के बाद अब संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा.

15 दिनों का लॉकडाउन समाप्त

आम तौर पर शहर और जिले में बड़ी संख्या में केस सामने आने पर लोग दहशत में आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल सब कुछ ऐसे भूल जाते हैं, जैसे मानों कोरोना वायरस समाप्त हो चुका है. यही लापरवाही लोगों को भारी पड़ सकती है. कलेक्टर संजीव झा ने भी लॉकडाउन में छूट देने के साथ ही लोगों से अपील की है, कि वे स्वंय से ही नियमों का पालन कर लें. अनुशासन के तहत लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही निर्धारित समय पर दुकानों को बंद करें, आधे शटर से काम न करें.

नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
वहीं सरगुजा में बढ़ते संक्रमण के मामलों के कारण अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र और लखनपुर में 22 जुलाई से क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर संपूर्ण गतिविधियों पर लगाम लगा दिया गया था. इसके साथ ही बलरामपुर जिले में 26 जुलाई और सूरजपुर जिले में 28 जुलाई से लॉकडाउन लगाया गया था. लॉकडाउन के दौरान भी बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार लॉकडाउन को 6 अगस्त की रात 12 बजे तक के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया था, लेकिन अब यह समयावधि समाप्त हो रही है. लॉकडाउन समाप्त होने के साथ ही शुक्रवार से सभी दुकानें खुल जाएंगी. इस दौरान लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सुबह 6 से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की मिली छूट
लॉकडाउन खोलने को लेकर कलेक्टर संजीव झा के निर्देश पर एसडीएम अजय त्रिपाठी और नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने व्यापारियों की बैठक ली.

  • इस दौरान सुबह 6 से शाम 7 बजे तक सभी व्यावसायिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने का निर्णय लिया गया.
  • शाम 7 बजे के बाद शहर में धारा 144 के तहत प्रतिबंध प्रभावशील होगा.
  • दुग्ध व्यवसायी भी शाम 7 बजे तक दूध का वितरण कर सकते हैं.
  • इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट संचालक सिर्फ टेक अवे की व्यवस्था रखेंगे.
  • शासकीय कार्यालय भी खुलेंगे, लेकिन लोगों को सिर्फ आवश्यक होने पर ही प्रवेश की अनुमति होगी.
  • इस अनलॉक में जिम को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार के निर्धारित एसओपी का पालन करना होगा.
  • इस बार भी सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थियेटर, आडिटोरियम, स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.
Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

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