सरगुजा : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के मद्देनजर जिले में गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू और गुड़ाखू के बेचने और खरीदने पर आगामी आदेश तक प्रतिबंधित लगा दिया गया है. कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर ने एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किया है. साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
सरगुजाः जिले में नशीले पदार्थों बेचने और खरीदने पर लगा प्रतिबंध, उल्लघंन करने पर होगी कार्रवाई - Corona prevention measures
सरगुजा में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर ने नशीले पदार्थों के बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
बता दें डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है, जिसके कारण विश्व के कई देश इस माहामारी से जूझ रहे हैं.जिसके इलाज के तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग ही एक मात्र रोकथाम का उपाय है. वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज से दूर रहने की सख्त हिदायत है. और देखा गया है कि गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू और गुड़ाखू के सेवन करने के बाद उसे थूक दिया जाता है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है. इसलिए जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम और बचाव के लिए इन सभी नशीले पदार्थों के बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.