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कोरोना की दूसरी लहर के बाद सरगुजा में धारा 144 लागू - कोरोना की दूसरी लहर के बाद धारा 144 लागू

कोरोना की दूसरी लहर के बाद सरगुजा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है.जिसके बाद जिले में धारा 144 लागू की गई है. धारा 144 तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Second wave of corona,कोरोना की दूसरी लहर
सरगुजा में धारा 144 लागू

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Published : Mar 26, 2021, 9:11 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

सरगुजा:सरगुजा संभाग में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. अब तक यहां 650 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है. लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद भी लोगों में गंभीरता नजर नहीं आ रहै हैं. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है. जिसके बाद शहर में पांच से अधिक लोगों को एक साथ इकठ्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही लोगों को होली और अन्य त्योहार भी अपने घरों में ही मनाने होंगे. कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने और FIR की कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कोरोना संक्रमण काल शुरू होने के बाद मई 2020 में पहले कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि सरगुजा जिले में हुई थी. उसके बाद से लगातार मरीज सामने आते रहे और मौतों का सिलसिला भी जारी रहा. लेकिन नया साल शुरू होने और वैक्सीनेशन का काम तेज होने के बाद यहां कोरोना के केसों में कमी आई. लेकिन लोगों की लापरवाही बढ़ने के साथ यहां कोरोना के केस बढ़ने लगे. यही वजह है कि जहां जनवरी, फरवरी दो माह में 994 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी. तो वहीं मार्च महीने में अब तक 626 कोरोना मरीज मिल चुके हैं. हर रोज बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं. शहर के भीड़-भाड़ वाले सार्वजानिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है. लोगों की लापरवाही से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं.

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जिले में धारा 144 लागू

कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है. आदेश के तहत होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी. होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेसिंग और मास्क के उपयोग का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. एक साथ 5 लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा दी गई है. अगर कोई आदेश का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माना देने से इंकार करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मेला, समारोह या अन्य किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा. धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे. विवाह, अंत्योष्टि, दशगात्र से संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग करने को कहा गया है. कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा. आमसभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा. दो पहिया वाहनों में दो सवारी और चार पहिया वाहनों में 4 सवारी ही बैठ सकेंगे.

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दूसरे राज्य से आने पर होना होगा आइसोलेट

दूसरे राज्यों से हवाई यात्रा, रेल या सड़क मार्ग से जिले में आने वाले व्यक्तियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारेंटाइन रहना होगा. सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा-हाॅल, माॅल्स में आने जाने वाले व्यक्तियों की दैनिक जांच की जाएगी. कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा. यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होती है तो उसे होम आइसोलेशन में रहना होगा. इसके अलावा रिपोर्ट पाॅजिटिव होने पर होम आइसोलेशन के लिए अनुमति लेनी होगी.

शुरू हुई चालानी कार्रवाई

शासन प्रशासन की अपील के बाद भी लोग मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. सरगुजा जिले में कलेक्टर संजीव झा के निर्देश पर बिना मास्क वालों के खिलाफ चौक चौराहों पर कार्रवाई की गई, उनके चालान काटे गए. फिलहाल जिले में मास्क नहीं लगाने वालों पर महज 100 रुपए का ही चालान वसूला जा रहा है, जबकि शासन ने चालान की राशि 500 करने के निर्देश दिए हैं.

नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश

कलेक्टर ने कहा है कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. लोगों को नियमों का पालन करना होगा नहीं तो एपिडेमिक एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लोगों से नियमों का पालन कराने के लिए टीमों का गठन किया जा रहा है. मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि भी 500 रुपए करने का निर्देश दिया जा रहा है.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

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