सरगुजा:सरगुजा संभाग में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. अब तक यहां 650 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है. लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद भी लोगों में गंभीरता नजर नहीं आ रहै हैं. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है. जिसके बाद शहर में पांच से अधिक लोगों को एक साथ इकठ्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही लोगों को होली और अन्य त्योहार भी अपने घरों में ही मनाने होंगे. कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने और FIR की कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
कोरोना संक्रमण काल शुरू होने के बाद मई 2020 में पहले कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि सरगुजा जिले में हुई थी. उसके बाद से लगातार मरीज सामने आते रहे और मौतों का सिलसिला भी जारी रहा. लेकिन नया साल शुरू होने और वैक्सीनेशन का काम तेज होने के बाद यहां कोरोना के केसों में कमी आई. लेकिन लोगों की लापरवाही बढ़ने के साथ यहां कोरोना के केस बढ़ने लगे. यही वजह है कि जहां जनवरी, फरवरी दो माह में 994 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी. तो वहीं मार्च महीने में अब तक 626 कोरोना मरीज मिल चुके हैं. हर रोज बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं. शहर के भीड़-भाड़ वाले सार्वजानिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है. लोगों की लापरवाही से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं.
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जिले में धारा 144 लागू
कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है. आदेश के तहत होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी. होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेसिंग और मास्क के उपयोग का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. एक साथ 5 लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा दी गई है. अगर कोई आदेश का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माना देने से इंकार करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मेला, समारोह या अन्य किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा. धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे. विवाह, अंत्योष्टि, दशगात्र से संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग करने को कहा गया है. कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा. आमसभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा. दो पहिया वाहनों में दो सवारी और चार पहिया वाहनों में 4 सवारी ही बैठ सकेंगे.