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Night Curfew in Raipur: नाइट लाइफ पर बुधवार को कितना पड़ा असर, जानिए - raipur corona update

Night Curfew in Raipur: कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रायपुर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. कलेक्टर और एसएसपी नाइट कर्फ्यू को सफल बनाने खुद गश्त पर निकले और दुकानें बंद करवाई.

Night Curfew in Raipur
रायपुर में नाइट कर्फ्यू

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Published : Jan 6, 2022, 7:29 AM IST

Updated : Jan 6, 2022, 2:27 PM IST

रायपुर: एक बार फिर कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ (Corona increased in Chhattisgarh) ली है. छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राजधानी रायपुर में नाइट कर्फ्यू (night curfew in raipur) के आदेश जिला प्रशासन ने दे दिए हैं. ETV भारत ने शहर की दुकानों की पड़ताल की. दुकानें तो बंद नजर आई, लेकिन सड़कों पर लोगों का आवागमन जारी रहा. आउटर इलाकों की दुकानें खुली नजर आईं. गश्त टीम ने दुकानदारों को समझाइश दी है.

रायपुर में नाइट कर्फ्यू

रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Raipur)

राजधानी रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. नाइट कर्फ्यू के पहले दिन रायपुर (Night Curfew First day in Raipur) कलेक्टर सौरभ कुमार और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल खुद सड़क पर निकले और दुकानें बंद कराई.

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रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या (raipur corona update)

छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 1615 कोरोना मरीज मिले हैं. रायपुर में 492 संक्रमितों की पुष्टि हुई है. कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या जिला प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब बन गई है. कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भूपेश बघेल कैबिनेट ने बुधवार को तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की दिनभर बैठक ली. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर जिला प्रशासन की बैठक ली और नई गाइडलाइन को लेकर दिशा-निर्देश दिए.

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रायपुर में नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन

  • रायपुर में रात 9 से सुबह 6 बजे तक लगा नाइट कर्फ्यू
  • कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति
  • होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और खाद्य संबंधित प्रतिष्ठान रात 11 बजे तक खुलेंगे
  • नगरीय निकाय सीमा के बाहर 11 बजे के बाद भी ढाबा का होगा संचालन
  • धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम पर लगा प्रतिबंध
  • विवाह और अंत्येष्टि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति जरूरी
  • रायपुर जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल बंद
  • सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य
  • सिनेमाघर, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एक तिहाई क्षमता के साथ होंगे संचालित
  • रायपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर RTPCR नेगिटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य
  • आम जनता की सहायता के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया
Last Updated : Jan 6, 2022, 2:27 PM IST

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