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GP Singh Case: एफआईआर खारिज कराने के लिए निलंबित IPS ने लिया हाइकोर्ट की शरण - IPS GP Singh

प्रदेश के चर्चित निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) ने अपने ऊपर हुए एफआईआर खारिज करने दोबारा याचिका लगाई है. यह एफआईआर (FIR) एक व्यापारी ने दर्ज करवाया है.

Suspended IPS GP Singh reached High Court
हाइकोर्ट पहुंचे निलंबित आईपीएस जीपी सिंह

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Published : Nov 11, 2021, 7:22 PM IST

बिलासपुरः प्रदेश के चर्चित निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने अपने ऊपर हुए एफआईआर खारिज करने दुबारा याचिका लगाई है. याचिका पर 16 नवंबर को सुनवाई होनी है.

जीपी सिंह के खिलाफ भिलाई के एक व्यापारी ने अपराध दर्ज कराया (registered crime) है. जिसमें कहा गया है कि 2016 में जीपी सिंह ने उसे झूठे केस में फंसाने का भय (fear of being implicated in a false case) दिखा कर 20 लाख की उगाही (20 lakh collected) की थी. इस एफआईआर की कार्रवाई (FIR action) पर रोक लगाने की मांग को लेकर जीपी सिंह दोबारा हाईकोर्ट (High Court) की शरण में आए हैं.

इससे पहले ही उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति (disproportionate assets) अर्जित करने और राजद्रोह का केस रायपुर पुलिस (Raipur Police) ने दर्ज कर रखा है. जीपी सिंह ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर (Petition filed in High Court) किया था.

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पहले भी सामने आ चुका है मामला

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राजद्रोह (treason) के मामले में उन्हें हाईकोर्ट से राहत (relief from high court) नहीं मिली थी. इसके बाद जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट गए थे (GP Singh went to the Supreme Court). उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिल पाई थी और फिर निलंबित आईपीएस जीपी सिंह हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं.

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