बिलासपुर: जिला कोर्ट बिलासपुर ने अहम फैसला सुनाया है. ससुर की हत्या करने वाले दामाद को आजीवन कारावास (life imprisonment for killing father in law) की सजा सुनाई गई है. पत्नी मायके में रह रही थी, जिससे नाराज होकर दामाद ने ससुराल पहुंचकर ससुर और साले पर चाकू से वार कर दिया था. इस हमले में साला तो बच गया था, लेकिन ससुर की मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना तीन साल पहले तखतपुर की है. कोर्ट ने साले पर हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और ससुर की हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. Bilaspur crime news
नाराज दामाद ने ससुर को उतारा मौत के घाट, साले को लगी चोट, जिला कोर्ट बिलासपुर ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - कुआ गांव
Bilaspur crime news पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला का ससुराल छोड़कर मायके में रहना उसे भारी पड़ गया. नाराज होकर दामाद ने ससुराल पहुंचकर ससुर और साले पर चाकू से वार कर दिया था. साले को चोट लगी और ससुर की मौत हो गई थी. जिला कोर्ट बिलासपुर ने ससुर की हत्या करने वाले दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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क्या है पूरा मामला: बिलासपुर के तखतपुर के कुआ गांव में रहने वाले वाले शिवराम की बेटी सुजाता का विवाह राजपुर में रहने वाले सुरेश कर्ष के साथ 15 साल पहले हुआ था. सुजाता का पति सुरेश उसके साथ आए दिन मारपीट करता था. पति की प्रताड़ना से तंग आकर सुजाता पति व बच्चों को छोड़कर मई 2020 में अपने मायके आ गई थी. पत्नी के मायके आने के एक सप्ताह बाद सुरेश 6 मई को दोपहर अपने ससुर के घर कुआ गांव पहुंचा. उसने आंगन में सो रहे साले कुलदीप रजक को चाकू मारा. अचानक हमला होने के बाद घायल कुलदीप डर कर बाहर भाग गया. फिर सुरेश ने अपने ससुर शिवराम के ऊपर चाकू से हमला कर दिया. हमले में ससुर शिवराम की मौके पर ही मौत हो गई.