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इंस्पेक्टर की याचिका पर गृह सचिव-डीजीपी को हाई कोर्ट का नोटिस, तत्काल जवाब पेश करने के निर्देश

इंस्पेक्टर को डीएसपी नहीं बनाए जाने पर हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. आवेदन पर जल्द कार्रवाई कर 1 जुलाई 2019 से ही प्रमोशन का पात्र बताया है.

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Published : Aug 28, 2021, 8:50 PM IST

high court
हाई कोर्ट

बिलासपुर :बिलासपुर अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने गृह सचिव एवं डीजीपी को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. दरअसल कोरबा निवासी मैक्सी मिलियन मिंज, जिला कोरबा में पुलिस इंसपैक्टर के पद पर पदस्थ हैं. उक्त पदस्थापना के दौरान 22 फरवरी 2018 को सचिव, गृह (पुलिस) विभाग ने पुलिस इंसपैक्टर से उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के पद पर प्रमोशन का आदेश जारी किया. लेकिन पूर्व में 15 फरवरी 2018 को आईजी बिलासपुर ने मिंज को एक छोटी सजा से दंडित किया था. जिससे मिंज को डीएसपी पद पर प्रमोशन से वंचित कर दिया गया. हाई कोर्ट ने आवेदन पर जल्द कार्रवाई कर 1 जुलाई 2019 से ही मिंज को प्रमोशन का पात्र बताया है.

मिंज ने हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष दायर की थी रिट याचिका

इस कार्यवाही से दुखी होकर मैक्सी मिलियन मिंज ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दीपिका सन्नाट के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की थी. एडवोकेट ने कोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2018 में आईजी बिलासपुर ने छोटी सजा से दंडित किया था, जिसका प्रभाव जून 2019 में समाप्त हो जाता है. अतः याचिकाकर्ता 01 जुलाई 2019 से ही डीएसपी पद पर प्रमोशन का पात्र है. तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रिट याचिका स्वीकार कर गृह सचिव एवं डीजीपी को यह निर्देशित किया था कि वे याचिकाकर्ता को 01 जुलाई 2019 से डीएसपी पद पर प्रमोशन के लिए अभ्यावेदन का निराकरण करें.

अवमानना नोटिस जारी, मामले में तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश

हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का समय-सीमा में पालन न किये जाने से परेशान याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट द्वारा उक्त अवमानना याचिका को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए एवं मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए अवमानना याचिका को स्वीकार कर अवमाननाकर्ता गृह (पुलिस) सचिव सुव्रत साहू एवं पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दुर्गेश माधव अवस्थी को अवमानना नोटिस जारी कर उक्त मामले में तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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