बिलासपुर:राजस्व अधिकारियों की हडताल और वकीलों से दुर्व्यवहार के मामले में सभी जनहित याचिकाओं पर एक साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने मुख्य सचिव, राजस्व सचिव, बिलासपुर कलेक्टर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके अलावा कोर्ट ने वकीलों और राजस्व अधिकारियों के लिए संयुक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने कहा है ताकि वे कामकाज में एक दूसरे का सम्मान करें.
रायगढ़ विवाद की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई (Raigarh dispute hearing in Chhattisgarh High Court)
बीते दिनों प्रदेशभर में जारी तहसील स्तर की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट अधिवक्ता ए के तिवारी, भारत गुलाबानी समेत अन्य ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में मांग की गई कि लोक सेवकों द्वारा हड़ताल किया जाना सिविल सेवा आचरण नियम में निषेध है और यह कदाचरण है. लोक सेवकों द्वारा हड़ताल किया जाना असंवैधानिक है. याचिका के माध्यम से मांग की गई कि जारी हड़ताल को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और तत्काल प्रभाव से तहसील न्यायालय की कार्यवाही को पुनर्स्थापित किया जाए.
Raigarh Lawyers Tehsildar Controversy: रायगढ़ में अधिवक्ताओं की महारैली में उमड़ी भीड़
10 फरवरी को रायगढ़ तहसील ऑफिस में तहसीलदार, स्टाफ और वकीलों के बीच मारपीट की घटना के बाद राज्य के सभी तहसील न्यायालय का काम ठप कर दिया गया था. राजस्व न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल आयोजित कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंने तहसील परिसर में तालाबंदी तक कर दी. जिसके चलते आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.