बिलासपुरः फर्जी मोटर दुर्घटना में दावा को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने ऐसे मामलों को लेकर डीजीपी, अधिकरण और सभी एसपी, डीएसपी को संज्ञान लेने को कहा है. 22 जनवरी को सुनवाई के दौरान डीजीपी को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.
महासमुंद में हुई एक सड़क दुर्घटना, मोटर दुर्घटना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. जब महासमुंद के रहने वाले भोजराज नामक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी. बाइक सवार भोजराज की मौके पर ही मौत हो गई. इस मामले में मृतक की मां ने रिपोर्ट लिखाई थी. जांच के दौरान दुर्घटनाकारित वाहन मालिक मुकेश अग्रवाल का नाम सामने आया.
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पहले भी कई दावों का खुलासा
बीमा के लिए क्लेम किए जाने पर द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को वाहन मालिक मुकेश अग्रवाल पर फर्जीवाड़ा किए जाने का शक हुआ. क्योंकि मुकेश ने इससे पहले भी 7 बार वाहन दुर्घटना का क्लेम किया था. जिसे लेकर द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील पेश की. जिसमें बताया गया कि 7 अलग-अलग मामलों में एक ही वाहन मालिक का नाम आया है. जिस पर कोर्ट ने डीजीपी व प्रदेश भर के एसपी, डीएसपी को ऐसे मामलों पर संज्ञान लेने कहा है और 22 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने कहा है.