रायपुर : राज्य शासन ने निजी क्लिनिकों, नर्सिंग होम्स और अस्पतालों में इलाज करवाने वाले कोविड-19 के सभी संदिग्ध मरीजों की कोरोना जांच कराने के आदेश दिए हैं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह ने छत्तीसगढ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए आदेश जारी किया है. जिससे पीड़ितों की पहचान कर फौरन इलाज शुरू किया जा सके.
विभाग ने कहा है कि अस्पताल में इलाज करा रहे किसी भी मरीज के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर अस्पताल को भारत सरकार, ICMR और राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरुप निसंक्रमित (Disinfect) कर 24 घंटे के बाद दोबारा शुरू किया जा सकता है. ऐसे सभी लोग जो निजी क्लीनिक, नर्सिग होम या अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और ये कोविड-19 के संदिग्ध मरीज हैं, उनका फौरन कोविड-19 जांच किया जाना आवश्यक है और कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने पर उन्हें कोविड-19 अस्पताल रेफर किया जाना चाहिए.