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छत्तीसगढ़ शासन ने सभी विभागों के भर्ती प्रक्रिया में महिला सदस्यों की अनिवार्यता का दिया आदेश

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने अब सभी विभागों में भर्ती और तमाम प्रक्रियाओं में महिला सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया है. जारी आदेश सभी विभागों में भेज दिया गया है.

compulsions for women members in recruitment process
भर्ती प्रक्रिया में महिला सदस्यों की अनिवार्यता

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Published : Aug 27, 2020, 6:42 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने अब सभी विभागों में भर्ती और तमाम प्रक्रियाओं में महिला सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया है. राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागों के अधीन गठित साक्षात्कार, चयन, पदोन्नति और छानबीन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का अलग-अलग प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है. इन तमाम समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए अब एक-एक महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य है.

इसका आदेश राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था. इसके परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है. जारी आदेश कैबिनेट अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर सहित शासन के समस्त विभाग, समस्त संभागायुक्त, सभी कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेज दिया गया है.

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