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सारण में 12 उम्मीदवार ने किया नामांकन दाखिल, शांतिपूर्ण माहौल में होगा मतदान

सारण में 12 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है. मतदान केन्द्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सभी सुविधा मतदाताओं को उपलब्ध कराई जाएगी.

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Published : Oct 8, 2020, 6:49 PM IST

chapra
नामांकन दाखिल

सारण:शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित पदाधिकारी आयुक्त सारण प्रमंडल रॉबर्ट आर चोगथु ने बताया कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव में गुरुवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था. नाम वापसी के अंतिम दिन किसी भी प्रत्याशी ने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है.

12 प्रत्याशियों का नामांकन
नामांकन दाखिल करने वाले सभी 12 प्रत्याशियों का नामांकन सही पाया गया है. नामांकन दाखिल करने वाले सभी 12 अभ्यर्थियों में लालू प्रसाद यादव, ग्राम जादो राहिमपुर मढ़ौरा, अशोक कुमार, छोटा तेलपा गांधी चौक छपरा, रंजीत कुमार, न्यू बैंक कालोनी रतनपुरा भगवान बाजार छपरा शामिल हैं.

इन लोगों ने किया नामांकन
इसके अलावे केदारनाथ पाण्डे, आयु सं-73 एमजी हनुमान नगर पटना, चन्द्रमा सिंह, फ्लैट नं-304 ब्लाक वी सुपर मार्केट कम्पलेक्स फ्रेजर रोड पटना, गणेश प्रसाद सिंह, ग्राम चमथा, बछवारा बेगूसराय, लाल बाबू यादव कटहरी बाग, काली मंदिर के पास छपरा, अनुज सिंह, योगेन्द्र प्रसाद यादव, अवधेश कुमार, डॉ. ओम प्रकारा गुप्ता और श्री जयराम यादव ने नामांकन दाखिल किया है.

सुरक्षित तरीके से मतदान
मतदान में कुल 10371 मतदाता भाग लेंगे. जिसमें 8583 पुरूष और 1788 महिलायें मतदाता शामिल हैं. मतदान के लिए कुल 103 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. जिसमें-पश्चिमी चंपारण में 18, पूर्वी चम्पारण में 27, गोपालगंज में 18, सिवान में 20 और सारण जिला में 20 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं. आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सभी सुविधा मतदाताओं को उपलब्ध कराई जाएगी. मतदान सुरक्षित तरीके से शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में कराई जाएगी.

कोषांगों के साथ समीक्षा बैठक
आयुक्त ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को लेकर प्रतिदिन गठित कोषांगों के प्रमंडल स्तरीय पदाधिकरियों के साथ समीक्षा बैठक की और जरूरी निर्देश दिये दिए. आयुक्त ने कहा कि इस चुनाव में मतदान का समय सुबह 8 बजे से संध्या 5 बजे तक निर्धारित किया गया है.

क्या कहते हैं आयुक्त
आयुक्त ने कहा कि इस चुनाव में अधिसूचना 28 सितंबर को जारी कर दी गई थी. उसी दिन से आचार संहिता प्रभावित है. इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर जानकारी दे दी गई है. आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरपी एक्ट के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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