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जैन पर्व को देखते हुए SC का निर्देश, 15 से 24 अगस्त तक कसाई घरों को बंद रखने का आदेश

सारण में 15 अगस्त से 24 अगस्त तक कसाई घर और मीट मुर्गा की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मीट मुर्गा की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है.

Order to close shops
दुकानों को बंद रखने का आदेश

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Published : Aug 14, 2020, 10:15 PM IST

सारण(छपरा):सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक कसाई घर की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है. जिला जीव जंतु कल्याण अधिकारी जयप्रकाश ने डीएम सुब्रत कुमार सेन सहित जीव जंतु कल्याण बोर्ड को ज्ञापन प्रेषित कर दुकानों को बंद कराने की मांग की थी. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है. साथ में जीव जंतु कल्याण बोर्ड का पत्र और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति भी सौंपी गई प्रेक्षण पर अध्यात्मिक अनुष्ठान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि का पर्व है.

जैन पर्युषण पर्व की तैयारी
जैन संप्रदाय की ओर से देशभर में पर्युषण पर्व मनाया जाता है. जैन संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार अहिंसा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पर्युषण पर्व के दौरान पशु वध करने से मना किया गया है. इस संदर्भ में भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की ओर से एक एडवाइजरी सभी निकायों को आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया गया है. इस संबंध में जिला कल्याण अधिकारी जयप्रकाश चौरसिया ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और आग्रह किया कि 15 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक पर्युषण पर्व के दौरान जिले में मांस की बिक्री पर रोक लगाई जाए.

इनकी रही मौजूदगी
वहीं, इसका मुख्य उद्देश आत्मा के विकारों को दूर करना है. ज्ञापन देते हुए आशा व्यक्त की गई है कि इससे प्रयुषण पर्व पर सांप्रदायिक सद्भाव के साथ हर्षोल्लास और निष्ठापूर्वक मनाया जा सकेगा. सारण के जिला जीव जंतु कल्याण अधिकारी के साथ मांझी विधानसभा के पशु कल्याण अधिकारी रंजीत कुमार, मोहन प्रसाद यादव और रजनीश गुप्ता भी मौजूद रहे.

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