पटना:बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से विचार विमर्श कर निचली अदालतों के न्यायिक पदाधिकारियों के आचरण को निर्धारित करने वाली नई नियमावली जारी कर दिया है. नई नियमावली में शराब पीने संबंधित आचरण को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है. कार्य स्थल के अलावा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर शराब या प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन पर भी मनाही है.
निचली अदालतों के लिए नई नियमावली जारी, शराब पीना प्रतिबंधित
बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से विचार विमर्श कर निचली अदालतों के न्यायिक पदाधिकारियों के आचरण को निर्धारित करने वाली नई नियमावली जारी कर दिया है. नई नियमावली में शराब पीने संबंधित आचरण को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है.
दूसरा सबसे बड़ा बदलाव प्रेस व रेडियो से जुड़ने पर मनाही करने वाले नियम में है. अन्य सभी आचरण पर मसलन कोई भी संगठन, राजनैतिक पार्टी वगैर से रिश्ता नहीं रखना, किसी भी व्यक्ति से कोई तोहफा नहीं लेना, नजदीकी रिश्तेदार व मित्र से सालाना 5 हजार रुपए से अधिक के गिफ्ट या सुविधा लेने पर हाईकोर्ट को सूचित करना, किसी भी स्वागत या सम्मान देने के समारोह में नहीं जाना (जजों की विदाई समारोह को छोड़कर).
कोई शेयर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का व्यवसाय नहीं करने और हर साल फरवरी माह खत्म होने से पहले हाई कोर्ट को अपने चल व अचल संपत्ति का वार्षिक ब्यौरा देना व अन्य आचरण पिछले नियमावली की तरह कायम हैं.