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पटना हाईकोर्ट का आदेश- नियोजित शिक्षकों को मिले सारी सरकारी सुविधाएं

पटना हाईकोर्ट में बुधवार को 2017 में घटी नाव दुर्घटना और नियोजित शिक्षकों के मामले पर सुनवाई हुई. हालांकि नाव हादसा मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

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Published : Feb 19, 2020, 9:43 PM IST

Updated : Feb 19, 2020, 9:57 PM IST

पटना  हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटना: पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के हित में एक महत्त्वपूर्ण आदेश पारित किया है. कोर्ट ने मुख्य सचिव को 4 महीने के अंदर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की तरह ही नियोजित शिक्षकों को सारी सुविधाएं देने का निर्देश दिया है.

जस्टिस डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय ने टीईटी/एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया कि नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों की तरह माना जाता है. लेकिन उन्हें सारी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं. कोर्ट के इस आदेश से लगभग चार लाख शिक्षकों को लाभ मिल पायेगा.

नाव दुर्घटना के मामले पर भी सुनवाई
वहीं, दूसरी ओर साल 2017 में गंगा नदी में हुई नाव दुर्घटना के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई तक रिपोर्ट तलब किया है. मामले में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विकास चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

कोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि गंगा नदी में सुरक्षित नाव परिचालन के लिए व्यापक कार्रवाई की गई है. साथ ही इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच कर उनके खिलाफ भी कड़े कदम उठाए गए हैं.

13 लोगों की हुई थी मौत
दूसरी ओर याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही ये नाव दुर्घटना घटी थी. जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी. इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. साथ आज भी सुरक्षित नाव परिचालन के लिए पूरी व्यवस्था नहीं की गई है. बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

Last Updated : Feb 19, 2020, 9:57 PM IST

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