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AKU के परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, चीफ जस्टिस ने जारी किया नोटिस

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Published : Jan 5, 2022, 5:31 PM IST

पटना हाईकोर्ट में AKU के परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल ने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को नोटिस जारी किया है. पढ़िये पूरी खबर..

Patna High Court
पटना हाई कोर्ट

पटना:पटना हाईकोर्ट ने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी (Aryabhatta Knowledge University) के परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई (Hearing In Patna High Court) करते हुए परीक्षा नियंत्रक राजीव रंजन को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने इस मामले में दायर रिट याचिका पर सुनवाई की.

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याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, चांसलर और यूनिवर्सिटी को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि परीक्षा नियंत्रक के पद पर बने रहने का मामला इस रिट याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी के कानून के मुताबिक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति सिर्फ तीन वर्षों अर्थात 22 अक्टूबर, 2013 से 21 अक्टूबर, 2016 तक के लिए की गई थी, लेकिन इसके बावजूद वे अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं.

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