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Bihar Teacher Recruitment Process: आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्ती, शिक्षा विभाग में गहन मंथन

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Published : Feb 3, 2023, 3:40 PM IST

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की बहाली के लिए नई प्रक्रिया लाने की तैयारी की है. इसके लिए विभाग हर तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी, त्रुटिरहित बनाने का उद्देश्य रखा है. इसके लिए शिक्षा विभाग केंद्रीयकृत एवं निष्पक्ष आयोग से कराने पर विचार कर रहा है. जानकारी मिल रही है कि सातवें चरण शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए तैयारी जोरों पर हैं. पढ़ें पूरी खबर...

बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव
बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव

पटना:बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में जुटी है. शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी, त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से केंद्रीयकृत एवं निष्पक्ष आयोग से कराने पर विचार किया जा रहा है. इसकी जानकारी शुक्रवार को शिक्षा विभाग की ओर से दी गई है. मिली जानकारी के अनुसार विगत दिनों में कई शिक्षक संगठनों, विभिन्न हित धारकों और अभ्यर्थियों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के नियोजन इकाई द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की तरफ शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया था. इस कारण शिक्षा मंत्री के निर्देश पर सातवें चरण शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए परिवर्तन करने की कोशिश जारी है.

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व्यवस्था बदलाव की तैयारी: नियमावली के तहत 2020 में परिवर्तन कर शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाने की कोशिश की जारी है. जिसके आधार पर ही सातवें चरण में शिक्षक की भर्ती की जाएगी. शिक्षक नियुक्ति नियामवली नियमावली 2020 में चार प्रकार की नियमावली सन्निहित थी. जबकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में केवल एक नियमावली होगी. जो सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगी.

नए नियमावली गठित करने के लिए बैठक जारी: इसनियमावली में 2020 में जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली और बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली बनाई गई थी. जबकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में प्रारंभिक शिक्षकों से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों, पुस्तकालयध्यक्षों, प्रयोगशाला सहायकों,अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए एक ही नियमावली बिहार स्थानीय निकाय प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2023 बनाने पर कार्य जारी है.

बताया जाता है कि 2020 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली में विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति हेतु पहले से कोई प्रावधान नहीं था. जबकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में विशेष शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति हेतु भी प्रावधान प्रस्तावित है. पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम,नगर परिषद,नगर पंचायत के स्तर पर गठित अलग-अलग नियुक्ति प्राधिकार एवं अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया था. जबकि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार के गठन पर विचार किया जाएगा.

केंद्रीयकृत ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था: शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर के अनुसार बताया गया है कि कई शिक्षक संगठनों और अभ्यर्थियों से राय मिली. उसके साथ ही नियुक्ति नियमावली बनाने की तैयारी की गई है. जिसमें उनके सलाह को ध्यान में रखा गया है. पारदर्शी और त्रुटिरहित व्यवस्था के तहत केंद्रीयकृत ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था की जा रही है. आवेदकों को केवल एक आवेदन देना होगा. अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी के लिए दिए गए विकल्पों के अनुसार सभी जगह होगी. इससे आवेदकों के धन और मेहनत की बचत हो पाएगी. जिससे विभागीय स्तर पर नई नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है. जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी कराकर इस विज्ञापन को प्रकाशित किया जाएगा. हमारी कोशिश है कि मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी दी जा सके.

'यहां पर कई शिक्षक संगठनों और अभ्यर्थियों से राय मिली है कि नियुक्ति नियमावली में बड़े पैमाने पर लोगों को ठगने की साजिश की जा रही है. इसलिए अभ्यर्थियों की सलाह पर काम किया जा रहा है. हर एक नियोजन इकाई को पूरी तरह से पारदर्शी के साथ ही त्रुटिरहित बनाने की व्यवस्था की जा रही है. आवेदकों को केवल एक आवेदन देना होगा. अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी के लिए विकल्पों के अनुसार सभी जगह होगी'.- प्रो चंद्रशेखर, मंत्री, शिक्षा विभाग

पारदर्शी व्यवस्था बनाने का उद्देश्य: पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सभी नियोजन नियोजन इकाई के अध्यक्ष को नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था. जबकि विभिन्न शिकायतों को देखते हुए और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय राजपत्रित पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाने की संभावनाओं पर विचार जारी है. नई नियुक्ति नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात शिक्षकों के पद को जिला स्तर का संवर्ग बनाया जाएगा. जबकि पुरानी नियमावली में विषयवार एवं नियोजन इकाईवार अलग-अलग संवर्ग पहले था.

मेरिट पुरानी व्यवस्था के अनुसार: पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना के लिए नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर निर्धारित किया जाता था. वैसे ही नए नियमावली में भी वहीं व्यवस्था बनी रहेगी. वहीं मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा.

नियोजन इकाई करेगी कार्य: नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है. वो ये है कि पहले नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा नियोजन इकाई द्वारा किया जाता था. परंतु नई व्यवस्था के तहत नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा इस प्राधिकृत आयोग द्वारा किया जाएगा. पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9222 नियोजन इकाई थी. जबकि प्रस्तावित नई नियमावली के अंतर्गत नियोजन इकाइयों की संख्या घटकर केवल 38 रह जाएगी. बताया जाता है कि पुरानी नियुक्ति नियमावली के तहत शिक्षकों का संवर्ग जिला के अधीन विभिन्न नियोजन इकाई के अंतर्गत ही होता था. जिला के अंतर्गत विभिन्न नियोजन इकाई में भी स्थानांतरण की काफी कठिनाई होती थी. इसके लिए आरक्षण रोस्टर से लेकर पद के रिक्तता संबंधी कई व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती थी. परंतु नई नियुक्ति नियमावली में जिला स्तरीय संवर्ग बनाया जाएगा. इससे बेहतर सेवा शर्त और शिक्षा विभाग का प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा.

जानकारी के लिए वेब पोर्टल का निर्माण: पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में मात्र वेतन संरक्षण का प्रावधान था. जबकि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सेवा निरंतरता एवं वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित किया जा रहा है. नई नियुक्ति नियमावली के तहत शैक्षणिक प्रशासन को पारदर्शी बनाने एवं शिक्षक, पुस्तकालध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक और अनुदेशकों की सेवा इतिहास के संधारण उनकी उपस्थिति सेवा संबंधित विषयों और अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति एवं अन्य मामलों की तत्परता से निष्पादन के उद्देश्य से विभाग द्वारा वेब पोर्टल का निर्माण किया जाएगा. इस नियमावली से आच्छादित नियम सभी के लिए बाध्यकारी होगा. शिक्षा विभाग के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार विभाग इस नियमावली को अंतिम रूप देने पर युद्ध स्तर पर काम करने में लगी हुई है. कई अन्य संबद्ध विभागों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही नियुक्ति नियमावली को अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके लिए जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा.

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