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नवादा: DDC ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर की बैठक

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Published : Jul 1, 2020, 12:45 PM IST

उप विकास आयुक्त वैभव चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लोगों में जागरुकता लाएं, ताकि दलित परिवार लाभ से वंचित न हो. थाना स्तर पर प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेवारी दी गयी है. एससी, एसटी एक्ट के अनुसार भुगतान लंबित न रखें.

नवादा
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नवादा: उप विकास आयुक्त वैभव चौधरी ने समाहरणालय सभागार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के साथ बैठक की. इस बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम एवं नियम के उपबंधों के अनुसार लंबित वादों, अनुसंधानों, अभियोजनों की समीक्षा की गई. कल्याणार्थ के लिए उपलब्ध कराई गई सेवा सुविधा पर भी चर्चा की गई.

उप विकास आयुक्त वैभव चौधरी कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित हत्या, बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुआवजा जल्द दिया जाए. हत्या एवं बलात्कार जैसे गंभीर मामले में अभियुक्त को न्यायालय की तरफ से दोषी करार दिए जाने तक संबंधित कांड की समीक्षा दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित करें. जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार के विभिन्न मामलों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन, प्रवेक्षण टिप्पणी, अंतिम प्रतिवेदन तथा पुलिस अधीक्षक का अनुशंसा पत्र में भिन्न भिन्न धाराओं के होने से मुआवजा प्रदान करने में कठिनाई और देरी हो रही है.

'लापरवाह कर्मियों पर होगी कार्रवाई'
जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि अत्याचार संबंधी किसी भी मामले में प्रस्ताव अग्रसारित/अनुशंसित करने के पूर्व थाना प्रभारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नियम संगत धाराओं को सुनिश्चित कर लेंगे. तत्पश्चात ही अनुशंसा पत्र को समर्पित करेंगे. उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार राहत अनुदान में कुल 36 पेंशनधारियों को मई 2020 तक पेंशन की राशि का भुगतान दिया गया. 212 पीड़ित परिवार के पेंशन भुगतान हेतु आवंटन की मांग की गई है. वहीं, उप विकास आयुक्त ने कहा कि लापरवाह और दोषी कर्मी पर सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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