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Gaya News: शराब मामले में 2 अभियुक्तों को 10 साल की सजा, भरना होगा एक लाख रुपये का जुर्माना

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Published : May 27, 2023, 8:16 AM IST

गया में शराब मामले में 2 दोषियों को 10 साल जेल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सजा पाने वाले दोनों अभियुक्त भोजपुर जिले के रहने वाले हैं. स्पीडी ट्रायल कराकर शराब मामले के दोनों अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है. पढ़ें पूरी खबर..

गया व्यवहार न्यायालय
गया व्यवहार न्यायालय

गयाःबिहार के गया व्यवहार न्यायालय में स्पीडी ट्रायल कराकर बिहार मध्य निषेध उत्पाद संशोधन अधिनियम के तहत दो अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है. दोनों अभियुक्तों को 10 साल का कारावास और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है. शराब मामले में दोषी पाए गए दोनों व्यक्ति भोजपुर के रहने वाले हैं. जिन्हें 1 लाख का जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा कटनी होगी. ये फैसला एडीजे 10 के न्यायालय ने सुनाया.

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भोजपुर के रहने वाले हैं दोनों अभियुक्तःबताया जा रहा कि गया में बिहार मध्य निषेध उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 के तहत उत्पाद में कांड संख्या 35/22 और एनडीपीएस 54/18 में भोजपुर के दो लोगों को आरोपी बनाया गया था. शुक्रवार को एडीजे 10 गया के न्यायालय में इन्हें सजा सुनाई गई, जिसमें 10 साल का कारावास और 1 लाख का आर्थिक दंड लगाया गया है. अभियुक्तों में सिद्धनाथ पासवान और योगेंद्र पासवान दोनों मिल्की कोठी मसाढ़ भोजपुर के रहने वाले हैं.

स्पीडी ट्रायल करा दिलाई गई सजाः स्पीडी ट्रायल कराकर इन दोनों अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है. बिहार मध निषेध उत्पाद संशोधन अधिनियम 2016 के तहत स्पीडी ट्रायल कराया गया और फिर एडीजे 10 गया के न्यायालय में शुक्रवार को यह फैसला सुनाया गया. दरअसल गया में शराब मामले के अभियुक्तों को सजा दिलाने की गति में तेजी लाने की कोशिश गया पुलिस द्वारा की जा रही है. इस संबंध में गया एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि स्पीडी ट्रायल कराकर शराब मामले के दो अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है.

"बिहार राज्य मध निषेध उत्पाद संशोधन अधिनियम 2016 के तहत अभियुक्तों को सजा दिलाने का काम किया जा रहा है. स्पीडी ट्रायल करा कर सजा दिलाई जा रही है. इसी के तहत न्यायालय के सुनाए गए फैसले में भोजपुर के रहने वाले दो अभियुक्तों को 10 साल का कारावास और 1 लाख का जुर्माने की सजा सुनाई गई है"-आशीष भारती, एसएसपी

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