बिहार

bihar

By

Published : Nov 22, 2022, 11:07 AM IST

ETV Bharat / state

औरंगाबाद में पोक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना

औरंगाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म (Minor rape case in Aurangabad ) मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई गई. साथ ही 10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया. पढ़ें पूरी खबर..

औरंगाबाद में पोक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा
औरंगाबाद में पोक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा

औरंगाबादः बिहार के औरंगाबाद में नाबालिग लड़की को धमकाकर कई माह तक दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई (POCSO Act accused sentenced to 20 years )गई है. देवकुंड थाने के बनतारा गांव निवासी फरीद खान को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष अतिरिक्त सजा का ऐलान किया गया है.

ये भी पढ़ेंः औरंगाबाद में 7 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार

जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास:व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने महिला थाना कांड संख्या 25/21 में सजा की बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त फरीद खान बनतारा देवकुंड को आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा चार में 20 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी.

बचाव पक्ष ने कम सजा की मांग कीः स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि आज सजा की बिन्दु पर सुनवाई में भाग लेते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा की मांग अपराध की गम्भीरता देखते हुए किया. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता ने अभियुक्त के उम्रदराज और प्रथम अपराध के कारण कम सजा की मांग की थी. अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त को 17/11/22 को दोषी करार दिया गया था.

कई माह तक नाबालिग से करता रहा दुष्कर्म:अभियुक्त पर आरोप था कि नाबालिग लड़की से कई माह दुष्कर्म करता रहा और किसी को बताने पर हत्या का धमकी देता था. पीड़िता के परिजनों के जानकारी होने पर न्याय के लिए थाना के शरण ली और न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ, वाद के पक्ष में गवाही दी. देवकुंड थाने के बनतारा गांव निवासी फरीद खान को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details