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Bhagalpur News : स्कूल बसों में अगर ये कमियां पाई गयी तो नपेंगे विद्यालय संचालक, डीटीओ ने हड़काया

भागलपुर के कई विद्यालयों में बस की सुविधा है लेकिन कई विद्यालय संचालक के पास कागजात नहीं है. स्कूल बस के यातायात नियमों के पालन नहीं करने की बात कही जाती रही है. अब अगर स्कूल बस यातायात नियमों का पालन नहीं करती है तो स्कूल के संचालक पर गाज गिर सकती है.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 9, 2023, 6:37 PM IST

Bhagalpur News
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भागलपुर: बिहार के भागलपुर के जिला परिवहन कार्यालय में शनिवार देर शाम शहर के सभी निजी स्कूल प्रबंधकों की मीटिंग बुलाई गई थी. डीटीओ जनार्दन कुमार और एमवीआई निशांत कुमार बैठक में शामिल थे. बैठक में सभी स्कूल प्रबंधकों से कहा गया कि यातायात के नियमों का पालन करना जरूरी है.

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संचालकों पर हो सकता केसः बैठक में बताया गया कि बस में बच्चों को सीट पर ही बैठाया जाए. सभी जरूरी कागजात दुरुस्त होने चाहिए. बस में प्राथमिक उपचार के लिए firstaid बॉक्स होने चाहिए. इसके अलावा बस में पानी की भी सुविधा रखने का निर्देश दिया गया. कहा गया कि अगर बस में इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो विद्यालय संचालक पर केस दायर हो सकता है.

यातायात नियम पालन करने का निर्देशः डीटीओ जनार्दन कुमार और एमवीआई निशांत कुमार ने स्कूल संचालकों से कहा कि जो भी यातायात के 19 नियम हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें. स्कूल संचालकों ने भी जिला परिवहन पदाधिकारी के सामने कई मांगों को रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूल की छुट्टी के समय पर स्थानीय पुलिस की तैनाती की जानी चाहिए, ताकि स्कूल के गेट पर मनचले युवक का जमा न हो.

स्कूल प्रबंधन ने प्रशासन से की मांगः छुट्टी के समय व्यवस्थित ढंग से बसों को ट्रैफिक मुक्त करवाकर बच्चों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचवाना चाहिए. इसको लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार ने बताया कि संबंधित थाना क्षेत्र से इसको लेकर चर्चा की जाएगी. बता दें कि पिछले माह जिला परिवहन विभाग ने सभी निजी स्कूल से बसों की संख्या, बसों के सभी कागजात की कॉपी और ड्राइवर-कंडक्टर के नाम मांगने की बात कही थी.

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