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भागलपुर: नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास

एपीपी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना 13 साल पहले की है. इस मामले में 5 आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. उन्होंने कहा कि पीड़िता की चाची के बयान के आधार पर पांचों को नामजद आरोपी बनाया गया था. पहले दुष्कर्म और जानलेवा हमले में केस दर्ज किया गया था. लेकिन पीड़िता की मौत के बाद मुकदमा हत्या में तब्दील हो गया.

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Published : Jan 3, 2020, 11:45 PM IST

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5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा

भागलपुर:व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने दुष्कर्म कर हत्या के मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बहेरी बहियार की है. जहां 13 साल पहले 19 नवंबर 2006 में एक 13 साल की बच्ची से हथियार के बल पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था.

5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा
बता दें कि घटना के बाद आरोपियों ने अपने बचाव के लिए किशोरी की हत्या करने का प्रयास किया था. लेकिन वह बच गई थी. जिसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दैरान उसकी मौत हो गई. किशोरी की चाची ने मौके से भाग कर थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी थी. इस मामले में सुरेन यादव, चांदसी यादव, श्रवण कुमार यादव, मदन कुमार और अमरजीत कुमार शामिल थे. जिसे न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने और सजा बढ़ा दी जाएगी.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

13 साल पहले की है घटना
एपीपी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना 13 साल पहले की है. इस मामले में 5 आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. उन्होंने कहा कि पीड़िता की चाची के बयान के आधार पर पांचों को नामजद आरोपी बनाया गया था. पहले दुष्कर्म और जानलेवा हमले में केस दर्ज किया गया था. लेकिन पीड़िता की मौत के बाद मुकदमा हत्या में तब्दील हो गया. साथ ही कहा कि भागलपुर, सुल्तानगंज ही नहीं पूरे देश में इस तरह की घटना बढ़ रही है. इसे लेकर हाल ही में राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि पोर्न साइट पर प्रतिबंध लगाया जाए. यह इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ही है.

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